नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबड़े (SA Bobde) ने नाबालिग से बलात्कार (rape) वाले मामले पर उपजे विवाद के बाद सफाई दी है। उन्होने कहा है कि एक संस्थान के तौर पर हमने हमेशा स्त्रीत्व का बेहद सम्मान किया है। हमने आरोपी को पीड़िता से शादी (Marry the victim) करने को कभी नहीं कहा। हमने उससे पूछा कि क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो? उन्होने कहा कि उनके बयान को पूरी तरह तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है।
ये मामला 14 वर्ष की नाबालिग किशोरी से जुड़ा है जो रेप के बाद गर्भवती हो गई थी और उसने अदालत से 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। आरोपी पर स्कूली छात्रा से कई बार रेप करने का आरोप लगा था। पिछले हफ्ते इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने आरोपी के वकील से पूछा था कि क्या आरोपी पीड़िता से शादी करेगा। इसके बाद इस मामले पर बवाल मच गया था और कई सामाजिक संस्थाओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इस मामले पर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनके कहने का उद्देय वो कतई नहीं था, जो कि बताया जा रहा है।