अब Jammu-Kashmir, Ladakh में कोई भी खरीद सकता है जमीन- केंद्र सरकार, उमर अब्दुल्ला ने जताई आपत्ति

anyone can buy land in jammu-kashmir and ladakh

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर(Jammu-Kashmir) और लद्दाख(Ladakh ) के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नए कानूनों को अधिसूचित किया है। केंद्र ने 26 राज्य कानूनों को प्रतिस्थापित किया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और लद्दाख (Ladakh )में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने जम्मू और कश्मीर(Jammu-Kashmir) में और लद्दाख में जमीन खरीदने की पूर्व शर्त के रूप में “राज्य का स्थायी निवासी होने” को हटा दिया है।


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Gaurav Sharma

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पत्रकारिता पेशा नहीं ज़िम्मेदारी है और जब बात ज़िम्मेदारी की होती है तब ईमानदारी और जवाबदारी से दूरी बनाना असंभव हो जाता है। एक पत्रकार की जवाबदारी समाज के लिए उतनी ही आवश्यक होती है जितनी परिवार के लिए क्यूंकि समाज का हर वर्ग हर शख्स पत्रकार पर आंख बंद कर उस तरह ही भरोसा करता है जितना एक परिवार का सदस्य करता है। पत्रकारिता मनुष्य को समाज के हर परिवेश हर घटनाक्रम से अवगत कराती है, यह इतनी व्यापक है कि जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं है। यह समाज की विकृतियों का पर्दाफाश कर उन्हे नष्ट करने में हर वर्ग की मदद करती है। इसलिए पं. कमलापति त्रिपाठी ने लिखा है कि," ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और साहित्य, कला और कारीगरी, राजनीति और अर्थनीति, समाजशास्त्र और इतिहास, संघर्ष तथा क्रांति, उत्थान और पतन, निर्माण और विनाश, प्रगति और दुर्गति के छोटे-बड़े प्रवाहों को प्रतिबिंबित करने में पत्रकारिता के समान दूसरा कौन सफल हो सकता है।