Supreme Court Ruling on Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए केंद्र सरकार द्वारा खत्म किए गए आर्टिकल 370 के फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में अनुच्छेद 370 को एक अस्थाई प्रावधान बताते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा की जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत में विलय के साथ ही अब यह अलग राज्य नहीं है और इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा लिए गए 5 अगस्त 2019 के फैसले को बरकरार रखा जाएगा।
हालांकि इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य में भारतीय निर्वाचन आयोग को सितंबर 2024 से पहले चुनाव कराने के भी आदेश दिए हैं साथ ही राज्य के दज को बहाल करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर ट्वीट किया है और इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि “सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला सरकार द्वारा लिए गए 5 अगस्त 2019 के फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है जो कि यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भाई बहनों के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा है। कोर्ट केस फैसले से एकता का मूल कर मजबूत हुआ है जो हम भारतीयों को बाकी सभी बातों से अधिक प्रिय है।
Today’s Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि मैं आपको विश्वास करता हूं कि आपके सपने पूरे होंगे। अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित सभी लोग, समाज के सबसे कमजोर वर्ग, और पूरे समाज तक प्रगति का लाभ पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
इस फैसले पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह फैसला सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है यह एक मजबूत और अधिक एकजुट भारत के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। यह फैसला आशा की किरण है एक उज्जवल भविष्य का वादा है।