रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी कर्मचारी-अधिकारियों के लिए अहम खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर अहम निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटा ली है और सुनवाई के दौरान मौखिक कहा कि अब राज्य सरकार सरकारी विभागों में पदोन्नति दे सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को तय की गई है।
अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, 8 हफ्ते में मिलेगा लाभ
प्रमोशन के संबंध में श्रीकांत दूबे और अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्यक्ष ने पक्ष रखा। वही संघ के अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन ने अदालत में बताया कि प्रमोशन पर रोक के आदेश से कई कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 एस.एन. पाठक ने प्रोन्नति पर लगी रोक की अवधि को नहीं बढ़ाया है,ऐसे में अब राज्य के सभी विभागों में दी जाने वाली पदोन्नति पर रोक नहीं रहेगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक कहा कि राज्य सरकार पदोन्नति दे सकती है। सुनवाई के दौरान कार्मिक एवं राजभाषा विभाग के सचिव की ओर से से जवाब दाखिल किया गया, जबकि DGP ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह समय देने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, ये होंगे चार्जशीट, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
बता दे कि पिछली सुनवाई में 4 अगस्त को हाई कोर्ट ने 18 अगस्त तक सभी प्रकार की पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान एसटी-एससी कर्मचारी संघ और अन्य की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया गया। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने कोर्ट में पक्ष रखा।अगली सुनवाई 8 सितंबर को की जाएगी।