RBI का बड़ा एक्शन, चार बैंकों पर लगाया जुर्माना, एक MP का भी

Atul Saxena
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए अब चार बैंकों पर अपना डंडा चलाया है।  रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें एक मध्य प्रदेश का है जबकि तीन अन्य महाराष्ट्र में संचालित है और ये सभी कॉपरेटिव बैंक हैं।

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RBI पिछले लम्बे समय से देश में संचालित कॉपरेटिव बैंकों की कड़ी निगरानी कर रहा है। जिस बैंक की वित्तीय स्थिति ख़राब होती है उसे या तो बंद कर देता है या फिर कुछ बंदिशें लगाकर कुछ समय की मोहलत देकर मॉनिटरिंग करता है।  इसके अलावा रिजर्व बैंक नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉपरेटिव बैंकों पर जुर्माना भी लगाता है।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस बार चार कॉपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें से तीन महाराष्ट्र में संचालित होते हैं और एक मध्य प्रदेश में संचालित होता है। जानकारी के अनुसार RBI ने महाराष्ट्र के अंदरसुल में स्थित अंदरसुल अर्बन कॉपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के अहमदपुर में स्थित महेश अर्बन कॉपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित नांदेड़ मर्चेंट कॉपरेटिव बैंक और मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर जुर्माना लगाया है।

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जानकारी के अनुसार RBI ने ये जुर्माना इन चरों बैंको द्वारा तय नियमों का पालन नहीं करने पर पर लगाया। चारों बैंकों पर कुल जुर्माना 4 लाख रुपये है। RBI की तरफ से कहा गया है कि यह जुर्माना नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाया जा रहा है। हालांकि इन बैंकों के ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहक पहले की तरह इन बैंकों से लेनदेन और दूसरे बैंकिंग कार्य जारी रख सकते हैं।

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RBI ने अंदरसुल अर्बन कॉपरेटिव बैंक पर 1.50 लाख जुर्माना लगाया है, महेश अर्बन कॉपरेटिव बैंक पर 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नांदेड़ मर्चेंट कॉपरेटिव बैंक पर RBI ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा है कि इन तीनों बैंकों पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सपोजर नॉर्म्स से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगा है। RBI ने इसके अलावा मध्य प्रदेश के शहडोल के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 01 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, RBI ने इस बैंक के लिए कहा कि बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम और केवीसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन किया है, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया है।


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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