लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। यूपी के सरकारी कर्मचारियों (UP Government Employees) के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने एक नया आदेश जारी किया है, इसके तहत कर्मचारियों को अब यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने अपनी शादी में दहेज (dowry) लिया है या नहीं। ये आदेश खासकर 31 अप्रैल 2004 के बाद शादी करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा और उन्हें इसका शपथ पत्र देना होगा।
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सरकारी कर्मचारियों को ये जानकारी 18 अक्टूबर तक शपथ पत्र के तौर पर सरकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये आदेश राज्य के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा और सभी विभागों को शपथ पत्र कंपाइल कर अपलोड करना होगा।इसके साथ ही राज्य सरकार के आदेश के तहत शपथ पत्र न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। यह नियम 31 अप्रैल 2004 के बाद विवाहित उन सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगा।
इसके साथ ही अगर किसी कर्मचारी, अधिकारी के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा भी देना होगा, वही कर्मचारियों को अपने शपथ पत्र में शादी की तारीख, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर और विभाग में उसकी नियुक्ति का प्रकार, यानी वह एक स्थायी या संविदा कर्मचारी है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। योगी सरकार के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अधिकांश घोषणा पत्रों में दहेज का उल्लेख नहीं है।
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इस संबंध में यूपी महिला कल्याण विभाग (UP Women Welfare Department) ने सभी सरकारी सेवकों को प्रमाण पत्र देने को कहा है। इसके साथ ही सभी विभागों को रिमांडर जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक का दिया गया समय।इसमें यह साफ किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी दहेज लिया या नहीं के संबंध में घोषणा पत्र नहीं देता है तो उसके विरुद्ध संबंधित विभागाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे।