Employees HRA Claim कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्हीं भत्ते में से एक है एचआरए। मकान किराया भत्ता हर नौकरी पेशा व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत इस भत्ते में टैक्स छूट की दरों में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही नियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी हुए हैं। जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद अनिवार्य है।
दरअसल टैक्स छूट में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही कई नियम में भी वृद्धि हुई है। जिसमें हाउस रेंट अलाउंस भी शामिल है। टैक्स सेविंग के लिए मकान किराया भत्ता का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का जानना आवश्यक है।कर्मचारियों को कंपनी द्वारा एचआरए का लाभ दिया जाता है। इस भत्ते के लिए आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(13A) के तहत वेतन लेने वाले लोगों को मकान किराए भर्ती में छूट दी जाती है।
नए टैक्स रिजीम के तहत इसका लाभ नहीं मिलेगा
हालांकि इसका फायदा पुराने टैक्स नियम के तहत चुनने पर ही उपलब्ध कराए जाते हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। मकान किराए भत्ते की छूट जाने के लिए पुराने टैक्स रिजिम को चुनना अनिवार्य है। नियम के तहत ग्रह बता से टैक्स का लाभ लेने के लिए इसके कुछ नियम तय किए गए हैं। इसका लाभ तभी मिलता है जब आप किराए के घर में रह रहे हो।
यह है नियम
खुद का घर होने पर कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलता है। बेसिक वेतन के 50% हिस्से या फिर रेंट के भुगतान के अमाउंट से 10% बेसिक वेतन के बाद जो बचता है अथवा मूल वेतन केडीए का 50% या 40% को जोड़कर बनने वाले अमाउंट, इन तीनों में से जो भी कम होगा उसमें टैक्स के दायरे में छूट दी जाती है।
कर्मचारी टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं
मकान किराए भत्ते को कई तरह से प्रभावित किया जाता है। जिनमें बेसिक वेतन के अलावा कंपनी से प्राप्त मकान किराया भत्ता, वास्तविक किराए के भुगतान की राशि और साथ ही मेट्रो और गैर मेट्रो में निवास के प्रमाण पत्र को इसने बहुमूल्य माना गया है। वहीं मकान किराया भत्ता के तहत कर्मचारी टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं।