देहरादून, डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों की अवधि को बढा दिया है।अब 10 जुलाई तक कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले होंगे।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रांसफर तबादला एक्ट की समय सारिणी के अनुुसार नहीं होंगे। चुनावी आचार संहिता के चलते राज्य सरकार ने तबादलों की समय सीमा की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके तहत अब 10 जुलाई तक सशर्त अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे।इस अवधि को बढाने के लिए धारा 27 के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन के बाद इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी ली गई है।
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तबादला एक्ट के तहत बनाई गई समय सारिणी के अनुसार, हर साल 31 मार्च तक विभागाध्यक्ष की ओर से कार्यस्थल का मानक के अनुसार चिह्नीकरण,15 अप्रैल तक सुगम, दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कर्मचारी और खाली पदों की संभावित सूची जारी और 20 अप्रैल तक अनिवार्य तबादलों के लिए पात्र कर्मचारियों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने चाहिए, जबकि 5 जून तक तबादला समिति की बैठक और 10जून तक तबादलों के आदेश जारी हो जाने चाहिए। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।