- बिहार सरकार ने जारी किया एक आदेश
- 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य
- सभी स्तर के सरकारी कर्मचारियों पर होगा लागू
Bihar Employees News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है।अगर आपने अबतक अपनी सम्पत्ति का विवरण नहीं दिया है तो फरवरी2025 तक दे दें, अन्यथा वेतन रुक सकता है।इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है।
दरअसल, बिहार सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य किया है।अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति का विवरण देने के लिए निर्धारित फॉर्म सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
Bihar: किन कर्मचारियों पर लागू होगा यह नियम
- यह नियम सभी सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
- यह नियम ग्रुप क, ख, ग के सभी कर्मचारियों, बोर्ड, निगम, परिषद और सोसाइटी के कर्मचारियों पर लागू होगा।
- बिहार संवर्ग के IAS अधिकारी और राज्य में प्रतिनियुक्ति पर तैनात केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी भी इस नियम के दायरे में आएंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी किया
बता दे कि बिहार सरकार हर साल अधिकारियों और कर्मचारियों से उनकी पूरी संपत्ति का ब्योरा मांगती है। हर साल कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगना एक नियमित प्रक्रिया है। इस बार भी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग की तरफ से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागों के अध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और तमाम डीएम को यह पत्र भेजा गया है और समय से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए है।