पंचकूला, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा के सरकारी अधिकारियों- कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है।हरियाणा शिक्षा विभाग ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी को 27 मई से पहले प्रॉपर्टी रिटर्न भरने को कहा है, अगर तय तारीख ना कर्मचारी अधिकारी प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरते है तो उनका वेतन आगामी आदेश तक रोका जा सकता है। वही लापरवाही और जानकारी छुपाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग ने हरियाणा के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन भरने केे निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, बीते 29 अक्टूबर 2018 को शिक्षा विभाग ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के आदेश दिए थे, लेकिन कई कर्मचारियों ने प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा। इसके बाद हाल ही में विभाग ने दोबारा से पत्र जारी कर 27 मई तक कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के आदेश दिए हैं।
आदेश में निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि जिले में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की रिपॉर्ट 27 मई तक निदेशालय में भेजी जाए, ताकि वह सरकार को रिपोर्ट दे सकें। आपके अधीनस्थ श्रेणी प्रथम, द्वितीय व तृतीय के जिन कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की प्रॉपर्टी रिटर्न अभी तक नहीं भरी गई तथा वर्ष 2021-22 की प्रॉपर्टी रिटर्न वेबसाइट पर भरवाना सुनिश्चित करें।
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आदेश में निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी अधिकारियों से कहा गया है कि इस बारे निदेशालय को 27 मई तक यह प्रमाण पत्र भेजें कि आपके जिले में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की प्रॉपर्टी रिपोर्ट लंबित नहीं है, ताकि सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। अगर किसी कर्मचारी द्वारा प्रॉपर्टी रिटर्न ना भरने के कारण उसका वेतन आगामी आदेश तक वेतन रोका जाता है तो उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगा ।वेतन पर आगामी आदेश क रोक भी लगाई जा सकती है।