सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए बड़ी खबर, प्रमोशन पर नई अपडेट, जानें हाई कोर्ट ने क्या कहा

Pooja Khodani
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रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। झारखंड हाई कोर्ट ने कार्मिक विभाग की ओर दिए जाने वाले सभी विभागों के प्रमोशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब किसी भी कर्मचारी अधिकारी को आगामी आदेश से पहले प्रमोशन नहीं मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।बता दे कि पिछले महीने ही राज्य सरकार ने दो साल से सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर लगी रोक के आदेश को वापस लिया था. लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है।

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दरअसल, साल 2020 में राज्य सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी थी, इसके बाद जनवरी 2022 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश WPS -1390/2021 मामले में दिया था और कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाये। इसी क्रम में 22 जून 2022 को डीजीपी ने आदेश जारी किया कि एएसआई को एसआई में प्रमोट किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि एसटी-एससी कैडर, जनरल क़ैटेगरी में भी प्रमोशन का लाभ ले सकते हैं।

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इसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवं अन्य कर्मचारियों-अधिकारियों ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। झारखंड हाईकोर्ट के जज डॉ एस एन पाठक की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजभाषा विभाग के सचिव और डीजीपी के आदेश पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है। इस याचिका में दावा किया गया है कि पुलिस विभाग के हाल के एक फैसले से सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों की प्रोन्नति पाने की संभावनाएं बाधित होंगी। इस मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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