Ration Card E-kyc: बिहार के लाखों राशन कार्ड के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अब राशन कार्ड का आधार से ई-केवाईसी कराने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस अवधि तक राशन कार्ड का आधार से ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम को डिलीट करने का अल्टीमेटम दिया है।इससे पहले ईकेवायसी की लास्ट डेट 30 जून तय की गई थी।
30 सितंबर तक कर लें पूरा काम, वरना कट जाएगा नाम
विभाग के आदेश के तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य का आधार सीडिंग अनिवार्य है। जो राशनकार्ड धारी लाभुक 30 सितंबर तक eKCY नहीं कराएंगे उनका नाम कार्ड से विलोपित कर दिया जाएगा, ऐसे में सभी तय समय से पहले सदस्य अपने निकट के जन वितरण विक्रेता की दुकान पर जाकर समय से नि:शुल्क आधार सीडिंग करा लें, नहीं तो नाम को राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और उनको राशन से वंचित होना पड़ेगा।
ऐसे कराएं ईकेवायसी
राज्य के राशनकार्ड धारक किसी भी संधारित ई-पाॅस यंत्र के माध्यम से निशुल्क ई-केवाईसी आधार सीडिंग करा सकते हैं। वही राशन कार्डधारी जो किसी कारण से बिहार से बाहर हैं (केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पांडुचरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलगाना, उत्तराखंड, यूपी एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) वे उस राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना eKYC करा सकते हैंबता दे कि राज्य के कुल 8.39 करोड़ राशन कार्ड धारकों में 07.84 करोड़ राशन कार्डधारकों ने 30 जून तक आधार से ई-केवाईसी करा लिया है।