पटना, डेस्क रिपोर्ट ।Pensioner News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए राहत भरी है। अब पेंशन और ग्रेच्यूटी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव निर्देश दिए है कि सेवानिवृत होने वाले अफसर-कर्मचारियों और पेंशनरों का ब्यौरा हल हाल में हर महीने की 10 तारीख को विभाग को भेजे जाए, ताकी सेवानिवृत्त होने के दिन ही संबंधित कर्मचारी- को लाभ मिल सके। यह आदेश मुख्यालय से लेकर जिलास्तर तक भेजा गया है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल ही में मुख्य सचिव के स्तर पर हुई बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारी-पेंशनरों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए सेवानिवृत्त होने वाले अफसर-कर्मचारियों के पांच साल का सेवा इतिहास एक तय मियाद में तलब किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभाग और जिलों को जारी आदेश में कहा है कि सेवानिवृत होने वाले अफसर-कर्मचारियों का ब्यौरा विभाग को हर हाल में महीने की 10 तारीख तक भेजा जाए।
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके लिए सभी विभागों को एक नया प्रारूप दिया गया है।इस प्रारूप में सभी पेंशनरों का 5 सालों का ब्यौरा भेजना होगा। इसमें सेवा में योगदान, पदनाम, से अंचल, प्रमंडल या विभाग का नाम जहां योगदान किया, सेवानिवृति की तिथि, अनिवार्य ग्रुप बीमा का विवरण, उपार्जित अवकाश के बदले नकद का भुगतान, भविष्य निधि के अंतिम भुगतान की स्थिति के साथ किसी प्रकार की कार्रवाई लंबित हो उसका विवरण दर्ज होना चाहिए।