केंद्रीय मंत्री Scindia को Bombay Highcourt के निर्देश- जल्द से जल्द पूरा हो ये काम

मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) द्वारा अपना पहला काम सौंपा गया है। हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए एक नई राष्ट्रव्यापी नीति तैयार करें। साथ ही कहा गया है कि यदि कोई नई नीति अभी भी मसौदा चरण में है, तो तत्काल लागू किया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि आपके पास अभी मंत्रियों का एक नया समूह है। विमानन मंत्रालय का काम पूरा होने देना यह नए विमानन मंत्री Scindia का पहला कार्य होना चाहिए।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देश में हवाई अड्डों के नामकरण और नामकरण से संबंधित नीति को अंतिम रूप देने और लागू करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने वकील और शहर निवासी फिल्जी फ्रेडरिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जिसमें केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए नीति तैयार करने और राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में हवाई अड्डों के नामकरण और नामकरण के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।


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Kashish Trivedi

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