Rahul Gandhi Defamation Case Update: मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर आज फैसला सुनाया जाने वाला है। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी।
मामले में दोषी करार देने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया था। इस मामले में केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन वह डरने वालों में से नहीं है।
बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना
राहुल गांधी के इस मामले में उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि तेली और मोढ़ समेत गुजरात के कई लोग मोदी सरनेम का उपयोग करते हैं। ऐसे में राहुल के बयान को सभी से जोड़ा जाना सही नहीं है। याचिका में बताए गए देश के 13 करोड़ लोगों की मानहानि की बात को भी उन्होंने गलत कहा था।
इस मामले में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा था कि राहुल गांधी ने अपने बयान में पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
क्या था मामला
साल 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। उनकी इस बात को लेकर सूरत में बीजेपी नेता पुर्णेश मोदी ने उनपर केस दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि ऐसा कहकर राहुल गांधी मोदी सरनेम को बदनाम करने की कोशिश की है।