Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली अर्जी को तुरंत सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए उसे अस्वीकार कर दिया यानि ख़ारिज कर दिया, इसका मतलब साफ़ है कि केजरीवाल को 2 जून को वापस तिहाड़ जेल जाना होगा, उनको 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा किया है।
स्वास्थ्य का हवाला देकर केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका लगाई थी
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर ये मांग की गई थी उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है जिसके कारण डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ जरूरी टेस्ट कराने हैं इसलिए उनकी अंतरिम जमानत अवधि को 7 दिन और बढ़ा दिया जाये, केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उनका किटोन लेवल बढ़ा हुआ है उन्हें PET-CT स्कैन सहित कई और टेस्ट कराने हैं, दावा किया गया कि गिरफ़्तारी के बाद से केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है जो अच्छे संकेत नहीं हैं।
विकेशन बेंच ने इसे मुख्य बेंच की भेजने के लिए कहा था
बीते दिन अरविंद केजरीवाल की याचिका को विकेशन बेंच ने सुना और इसे मुख्य बेंच में भेजने का कहकर सुनवाई से इंकार कर दिया, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा इस याचिका को CJI के पास भेजा जायेगा क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित है।
रजिस्ट्री ने इसे तुरंत सुनवाई योग्य मानने से इंकार कर ख़ारिज कर दिया
आज जब याचिका को मुख्य बेंच के पास भेजा गया तो रजिस्ट्री ने इसे तुरंत सुनवाई के योग्य मानने से इंकार करते हुए लिस्ट करने से मना कर दिया और वापस कर दिया यानि ख़ारिज कर दिया, इसका मतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में लौन्डरिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है, अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को केजरीवाल को वापस जेल तिहाड़ जेल में जाना होगा ।