नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और उसके रिन्यू कराने की डेट नजदीक आ रही है। तो आपको इसे आखिरी तारीख से पहले रिन्यू करना होगा। यह न केवल आपको ड्राइविंग करते समय कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है बल्कि यह पुष्टि भी करता है कि आप लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर है। आपको कानूनी हक है गाड़ी चलाने का।
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लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए
- यदि ड्राइवर की आयु 40 साल से ज्यादा है तो फॉर्म 1a के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा
- इसके साथ दो पासपोर्ट साइज की फोटो
- पता और उम्र को साबित करने वाले डाक्यूमेंट्स के फोटो कॉपी
- ₹200 एप्लीकेशन फीस और रसीद
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इस तरह करें आवेदन
- परिवहन सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित सर्विस पर क्लिक करें।
- इसके बाद राज्य सिलेक्ट करें। जहां आप सर्विस या लाइसेंस प्रदान करना चाहते हैं।
- ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं की लिस्ट में अप्लाई फॉर डीएल रिनुअल का चयन करके आवेदन जमा करने के निर्देशों का डिटेल भरें।
- अब आवेदनकर्ता की जानकारी भरें।
- भुगतान प्रक्रिया पूरी करके अपने पैसों का स्टेटस चेक करें।
- एक्नॉलेजमेंट पेज पर आवेदन आईडी देख सकते हैं।
- साथ ही आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पूरी डिटेल्स के साथ एक s.m.s. भी प्राप्त हो जाएगा।
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लाइसेंस रिन्यूअल का महत्व
यदि आपके पास लाइसेंस कानूनी रूप से है, तो वाहन चलाते समय यह आपकी मदद करता है। गाड़ी चलते समय गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप बीमा के लिए दावा कर सकते हैं। इसके अलावा वाहन मालिक जो एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइवर का ड्राइविंग करते हैं। वह बीमा कंपनी के साथ हर्जाने का दावा का निपटान करने में असमर्थ होते हैं।
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हर ड्राइवर लाइसेंस की एक वैलिडिटी होती है। यह 15 साल से 20 साल की अवधि तक की होती है। इस वैलिडिटी के समाप्त होने के बाद भी यह लाइसेंस 1 महीने के लिए वैध होता है। सभी लोग जिनका लाइसेंस एक्सपिरे हो चूका है,अपने ड्राइवर लाइसेंस के लिए रिन्यू की मांग कर सकता है। यदि किसी ड्राइवर के लाइसेंस को उसकी समाप्ति तिथि के 5 साल के भीतर रिन्यू नहीं करवाया जाता है तो लाइसेंस मालिक को नए लइसेंस के लिए आवेदन करना होगा क्योंकि पुराना लाइसेंस पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाता है।