नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना दवाओं की जमाखोरी और वितरण मामले में गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन (Gautam Gambhir Foundation) को फैबीफ्लू दवा की जमाखोरी का दोषी पाया गया है। ड्रग कंट्रोलर की तरफ से वकील नंदिता राव ने कहा कि गौतम गंभीर फाउंडेशन ने अनधिकृत रूस से दवा का स्टॉक करने के कारण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध किया है।
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बता दें कि 31 मई को हाईकोर्ट द्वारा ड्रग कंट्रोलर को फटकार लगी थी कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर द्वारा कोविड की दवा फैबीफ्लू के बड़ी मात्रा में खरीदने की उचित तरीके से जांच नहीं की गई। इसके बाद अब गुरूवार को ड्रग कंट्रोलर ने अदालत से कहा कि अब बिना किसी देरी के गौतम गंभीर फाउंडेशन और दवा विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ड्रग कंट्रोलर ने अदालत को बताया कि विधायक प्रवीन कुमार को भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत इसी तरह के अपराध का दोषी पाया गया है। इसपर कोर्ट ने 6 हफ्तों के भीतर इस मामले की प्रगति रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी।