JUDA की हड़ताल अवैध घोषित, हाइकोर्ट ने दिए 24 घण्टे में काम पर लौटने के निर्देश

जबलपुर, संदीप कुमार। कोरोना संक्रमण के बीच अपनी मांगों को लेकर बीते 4 दिनों से मध्य प्रदेश के तमाम जूनियर डॉक्टर हड़ताल (JUDA Strike) पर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है। इसको लेकर हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) ने गंभीरता दिखाई और तमाम जूनियर डॉक्टरों को कि 24 घंटे में अपनी हड़ताल खत्म कर वापस काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं।

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Prashant Chourdia