नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बीते दिनों देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज थी, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या लिमिटेड करने का निर्णय लिया था। लेकिन क्योंकि अब धीरे-धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा इस मामले में बड़ा फैसला लिया गया है। रविवार को ECI ने तत्काल प्रभाव से स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का निर्णय लिया हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक़ राष्ट्रीय / राज्य दलों के लिए 40, मान्यता प्राप्त दलों के अलावा अन्य के लिए 20 स्टार प्रचारकाें की संख्या निर्धारीत की गई है । बाकी स्टार प्रचारकों की सूची 23 फरवरी को शाम 5 बजे तक ईसीआई को प्रस्तुत की जा सकती है।
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रविवार को चुनाव आयोग द्वारा नए दिशा -निर्देश जारी किए गये। जिसके मुताबिक कोविड -19 को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ने मुफ्त संचालन के अपने प्रयास में , निष्पक्ष, नैतिक और सुरक्षित चुनाव ने उक्त पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ, स्टार प्रचारकों से संबंधित संशोधित मानदंड निर्धारित किए थे। लेकिन अब, जबकि सक्रिय और नए COVID-19 मामलों की संख्या कम हो रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने उचित विचार-विमर्श के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत, निर्दिष्ट स्टार प्रचारकों की संख्या और सभी चल रहे स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत करने की समय अवधि पर बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या पर अधिकतम सीमा 40 होगी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अलावा यह 20 होगी।