MP : शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 1 जुलाई से प्रतिबंधित होगी ये व्यवस्था, अधिसूचना जारी

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक जुलाई से मध्यप्रदेश (MP) में सिंगल यूज प्लास्टिक (single use plastic) के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दरअसल इसके लिए अधिसूचना (notification) जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जिसके बाद डिस्पोजल आइटम सहित 100 माइक्रोन के कम थिकनेस के बने बैनर-पोस्टर भी प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे।

इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बोर्ड सचिव एए मिश्रा का कहना है कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश में भी अब 1 जुलाई से सिंगल उस प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही इसके आयात भंडारण वितरण और विक्रय पर भी प्रतिबंध लागू किया जाएगा।


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Kashish Trivedi

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