चंडीगढ़, डेस्क रिपोर्ट। हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने दैनिक वेतनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दैनिक वेतनभोगियों (Daily Wage Workers) के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। श्रमिकों की दिहाड़ी में 3.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें हर महीने 295 रुपये से लेकर 396 रुपये तक का फायदा होगा। बढ़ी हुई दरें पहली जनवरी 2022 से लागू होंगी। श्रम विभाग (Haryana Labour Department) ने बढ़ी मजदूरी की अधिसचूना जारी कर दी है।
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श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार, अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम दैनिक वेतन 388.42 रुपये और मासिक 10 हजार 98 रुपये 88 पैसे तय किया गया है।अलग-अलग विभागों व निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों पर अक्तूबर-2015 का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले वाले नियम लागू रहेंगे। उन्हें न्यूनतम वेतन मिलेगा।इसके अलावा सरकार ने सुरक्षा कर्मियों के वेतन में भी इजाफा किया है।
जानें किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी
- अर्धकुशल की ‘ए’ कैटेगरी के श्रमिकों को अब 10 हजार 293 के बजाय 10607 रुपये मसिक मिलेंगे।
- ‘बी’ कैटेगरी के श्रमिकों का वेतन 10808 से बढ़ाकर 11133 रुपये किया है।
- उच्च कुशल श्रमिकों को 12511 रुपये के बजाय 12888 रुपये मिलेंगे।
- लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ में 10वीं पास से कम के श्रमिकों को 10603, 12वीं पास को 11133, स्नातक या इससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले लिपिकीय स्टाफ को 11690 रुपये मासिक मिलेंगे।
- स्टेनो टाइपिस्ट को अब 10808 की जगह बढ़कर 11133 रुपये मिलेंगे।
- कनिष्ठ आशुलिपिक को 11690 तथा सीनियर आशुलिपिक को 12275 रुपये वेतनमान मिलेगा।
- निजी सहायकों के वेतन में 377 रुपये की बढ़ोतरी करके उनका वेतन 12511 से बढ़ाकर 12 हजार 888 रुपये किया है।
- निजी सचिव को महीने में 13137 रुपये की जगह 13533 रुपये मिलेंगे।इनके वेतन में 396 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
- डाटा एंट्री आपरेटर के वेतन में 342 रुपये की वृद्धि कर इसे 11690 रुपये किया गया है। हल्के वाहन चालक को 12275 तथा भारी वाहन चालक को 12888 रुपये मासिक मिलेंगे।
- बिना शस्त्र के सिक्योरिटी गार्ड को 10606 रुपये महीना मिलेंगे। पहले उनका वेतन 10293 रुपये तय था।
शस्त्र सहित ड्यूटी करने वाले सुरक्षा कर्मियों के वेतन में 359 रुपये का इजाफा हुआ है। अब उन्हें 11915 रुपये के बजाय हर माह 12275 रुपये मिलेंगे।
आदेश- https://storage.hrylabour.gov.in/uploads/labour_laws/Y2022/April/W2/D08/1649417690.pdf