कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अटक सकती है PF पेंशन, हो सकता है 7 लाख का नुकसान

Pooja Khodani
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बड़े काम की खबर है।खाताधारकों के लिए PF अकाउंट में ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी है।  जल्द ही ई-नॉमिनेशन का फॉर्म भरे और 7 लाख तक का इंश्योरेंस, पेंशन (Pension) और PF का फायदा उठाएं।अगर किसी EPFO सदस्य मौत हो जाती है तो नॉमिनी लाइफ इन्‍श्‍योरेंस (life insurance) की राशि क्‍लेम कर सकता है। वही पीएफ खाताधारकों को मिलने वाले इस इंश्‍योरेंस का दावा सि‍र्फ नौकरी दौरान ही किया जा सकता है, रिटायरमेंट के बाद इसका फायदा नहीं मिलेगा।

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EPFO ने ट्विटर के जरिए संदेश देकर इस बात की जानकारी दी है कि e-nomination के लिए अब अकाउंट होल्डर खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा सदस्य अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए आज ही e-nomination भरें इन आसान स्टेप्स के साथ। खास बात ये है कि EPFO के तहत PF भरने वाले खाताधारक UMANG मोबाइल ऐप के जरिए अपने UAN नंबर और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। उमंग या यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन पर सरकार की कई सर्विसेज एक ही जगह पर मिलती हैं।

दरअसल, EPFO के सब्सक्राइबर्स को 7 लाख रुपए का मुफ्त जीवन बीमा कवर मिलता है। कवर की यह सुविधा एम्‍प्लॉई डिपॉजिट लिंक्‍ड इंश्योरेंस स्‍कीम (EDLI) के तह‍त मिलती है। इस स्‍कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर के तहत भुगतान किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी यह निःशुल्क 7 लाख रुपये तक का फायदा मिलता है‌।नॉमिनी कर्मचारी की मृत्यु होने पर घर बैठे ई-नामिनेशन भरकर भविष्य निधि (Provident Fund), पेंशन (EPS-Pension) और EDLI इंश्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकता है।

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यदि EPF सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है, तो उसके नॉमिनी या उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर क्लेम करने वाले की उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी ओर से उसका अभिभावक क्लेम कर सकता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को कर्मचारी की मृत्यु का सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट, माइनर नॉमिनी की ओर से आवेदन करने वाले अभिभावक के प्रमाण पत्र और बैंक (Bank) का विवरण देना होगा।मौजूदा समय में EPF में कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी रकम जमा होती है,  एंप्लॉयर भी 12 फीसदी जमा करता है लेकिन यह दो हिस्सों में जमा होती है। कंपनी 3.67 फीसदी रकम ईपीएफ में और 8.33 फीसदी रकम EPS में जमा कराती है।

कंपनी की ओर से EDLI में जमा कराई जाने वाली 0.5 फीसदी कंट्रीब्यूशन के तहत PPF सब्सक्राइबर्स (PPF Subscribers) के नॉमिनी को 7 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर मिलता है।खास बात ये है कि इसके लिए किसी भी कर्मचारी को कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता, बल्कि एक ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होता है।हाल ही में EPFO ने भी ट्वीट कर बताया कि जुलाई 2021 से सितंबर 2021 तक 9,21,231 ईपीएफ सदस्यों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं।अपने परिवार और नामांकित व्यक्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वास्ते आज ही EPF और EPS नॉमिनेशन फाइल करें।

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ऐसे करें EPF/EPS में ई-नॉमिनेशन

  • सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/ पर जाएं।‘Services’ विकल्प पर क्लिक करें और उसके तहत ‘For Employees’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, फिर ‘Member UAN/Online Service’ विकल्प पर क्लिक करें। Manage Tab के तहत E-Nomination को सेलेक्ट करें,  ऐसा करने से स्क्रीन पर Provide Details टैब सामने आएगा, फिर Save पर क्लिक करें।
  • अब फैमिली डेक्लेयरेशन के लिए Yes पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें।यहां कुल अमाउंट शेयर के लिए Nomination Details पर क्लिक करें, फिर Save EPF Nomination पर क्लिक करें।
  • आगे OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, अब आधार में लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालें। ऐसा करते ही आपको ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है।

Play Store से ऐसे कर सकते है आधार को यूएन से लिंक

  • गूगल प्ले स्टोर या एप्पल IOS से उमंग ऐप डाउलोड कर EPFO लिंक पर क्लिक करें।
  • ईकेवाईसी सर्विसेज पर जाकर आधार सीडिंग का ऑप्शन सलेक्ट कर अपना UAN Number डालें।
  • रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा और इसके बाद आधार यूएएन नंबर से लिंक हो जाएगा।

EPFO वेबसाइट से आधार-पीएफ अकाउंट को करें लिंक

  • ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन सर्विस सेक्शन पर जाएं।
  • अब ईकेवाईसी पोर्टल लिंक पर जाकर लिंक यूएएन आधार पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
  • OTP वेरिफिकेशन के बाद अपना आधार नंबर के बाद एक और ओटीपी आएगा।
  • इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद यानी अगर आपका UAN डीटेल्स आधार से मिल जाता है तो यूएएन-आधार लिंकिंग की प्रकिया पूरी हो जाएगी।

आधार से यूएएन को करें लिंक

  • ऑफिस जाएं और ‘Aadhaar Seeding Application’ को भरकर फॉर्म में यूएएन, आधार से जुड़ी डिटेल्स के साथ दूसरी जानकारी दर्ज करें।
  • पैन, आधार और यूएएन की स्व-अभिप्रमाणित (self-attested) कॉपी अटैच करें। EPFO या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के किसी भी फील्ड ऑफिस में भरा हुआ फॉर्म जमा करें।
  • वेरिफिकेशन पूरी होने पर आधार पीएफ अकाउंट से लिंक हो जाएगा। आधार और UAN के लिंक होने के साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंन्फर्मेशन का मैसेज आएगा।

 


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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