EPFO : 27 करोड़ कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर, अब इस तरह मिलेगा लाभ

नए सॉफ्टवेयर के तहत अब संबंधित बाबू के पास एक मैसेज आएगा कि फलां केस को बैंक ने वेरिफाई कर दिया है। यह क्लेम प्रोसेस करने लायक है या नहीं है। उसी दौरान यह मैसेज भी मिलेगा किचेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है या नहीं है।

Pooja Khodani
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EPFO Claim Update 2024 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठनके कर्मचारियों और खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने 27 करोड़ से ज्यादा कर्मियों को राहत प्रदान की है। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सुविधा का दायरा बढ़ाने के बाद अब क्लेम सेटलमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इसके तहत अब कुछ मामलों में क्लेम सेटलमेंट के लिए कैंसल चेक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना जरूरी नहीं होगा, हालांकि अन्य सभी शर्तों को पूरा करने वाले मामलों में ही क्लेम सेटलमेंट कराने की प्रक्रिया के दौरान फोटो अपलोड करने से छूट दी गई है।

रंग से पता चलेगा फोटो अपलोड करना है या नहीं

खास बात है कि क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया के दौरान ईपीएफओ कार्यालय के बाबू को वेबसाइट के रंग से यह पता चल जाएगा कि इस केस में चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना अनिवार्य है या नहीं है। हालांकि शुरू में यह बात संबंधित बाबू को ही ध्यान में रखनी पड़ेगी यानी मैनुअल तरीके से फाइल जांचनी होगी। इससे ऑनलाइन फाइल होने वाले दावों को जल्दी से जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। ज्यादातर मामलों में चेक लीफ या अटेस्टेड बैंक पासबुक की कॉपी की इमेज अपलोड नहीं होने पर दावों को खारिज कर दिया जाता है। ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ ने इस बाबत अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित कर दिया है। ईपीएफओ ने ईमेल के द्वारा सभी जोन कार्यालयों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

बैंक केवाईसी होगा ऑनलाइन

  • EPFO ने बताया कि क्लेम सेटलमेंट के मामलों में बैंक KYC ऑनलाइन होगा, उस पर संबंधित संस्थान के प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल सिग्नेचर होंगे। ऐसे केस में कर्मचारी को चेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
  • नए सॉफ्टवेयर के तहत अब संबंधित बाबू के पास एक मैसेज आएगा कि फलां केस को बैंक ने वेरिफाई कर दिया है। यह क्लेम प्रोसेस करने लायक है या नहीं है। उसी दौरान यह मैसेज भी मिलेगा किचेक बुक या बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है या नहीं है।
  • ऑनलाइन फाइल होने वाले दावों के शीघ्र निपटान और चेक लीफ/अटेस्टेड बैंक पासबुक की इमेज अपलोड नहीं होने पर खारिज होने वाले दावों की संख्या को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
  • इनमें संबंधित बैंक या NPCI द्वारा बैंक eKYC का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, DAC के यूज से एम्प्लॉयर द्वारा बैंक केवाईसी का वेरिफिकेशन और UADAI द्वारा सीडेड आधार नंबर का वेरिफिकेशन शामिल है।
  • क्लेम से जुड़े पीडीएफ के आखिरी हिस्से में एक मेसेज दिखाई देगा। इसमें लिखा होगा कि बैंक ने बैंक केवाईसी को ऑनलाइन वेरिफाई किया है और एम्प्लॉयर ने इसे डिजिटली साइन किया है। इसलिए चेक लीफ/अटेस्टेड बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करना अनिवार्य नहीं है। ऐसे क्लेम की जांच करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए जल्दी की कलर टैग की सुविधा दी जाएगी।

ऑनलाइन क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है?

स्टेप 1: UAN क्रेडेंशियल का उपयोग करके सदस्य इंटरफ़ेस में लॉग इन करें।
स्टेप 2: अपने UAN के विरुद्ध उल्लिखित KYC और सेवा पात्रता शर्तों के सही और पूर्ण होने की पुष्टि करें।
स्टेप 3: प्रासंगिक दावे का चयन करें।
स्टेप 4: ऑनलाइन क्लेम को प्रस्तुतिकरण को पूरा करने के लिए UIDAI के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP का इस्तेमाल करके वेरिफाई करें।


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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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