पटना, डेस्क रिपोर्ट।Fodder Scam: चारा घोटाले में फंसे RJD सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार पाए जाने के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट आज 21 फरवरी 2022 को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया है। इधर, सजा सुनते ही लालू यादव का बीपी बढ़ गया है।रांची में CBI के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया है।
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दरअसल, चारा घोटाले में घिरे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया है। लालू के साथ ही सीबीआई की विशेष अदालत ने 75 अभियुक्तों को भी दोषी करार दिया है, जबकि 24 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।वही कोर्ट ने सजा तय करने के बाद दोषी अभियुक्तों को जेल भेजने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज सजा सुनाई गई है।लालू यादव के अलावा चारा घोटाला के इस बड़े मामले में 37 अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई है।
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बता दे कि जिन धाराओं में लालू यादव को दोषी पाया गया है उनके तहत न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।इस पांचवें केस से पहले लालू यादव को चार दूसरे केसों में 14 साल की सजा मिल चुकी है।फिलहाल लालू प्रसाद यादव, डॉ. के.एम. प्रसाद और यशवंत सहाय स्वास्थ्य कारणों से जेल से बाहर राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।यहां पर होटवार जेल प्रशासन की ओर से उन्हें एक लैपटाप उपलब्ध कराया गया था, जिस पर लालू यादव ने अपनी सजा सुनी।