नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला (om prakash chautala) को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही उनकी चार संपत्तियां को भी जब्त करने का आदेश दिया है। एक दिन पहले गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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आपको बता दें की दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश पूर्व सीएम चौटाला ने अपनी बीमारी व मामले के पुराना होने के नाते सहानुभूति बरतने का आग्रह किया था। वहीं CBI ने ओम प्रकाश चौटाला के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी। उनका तर्क था कि अगर पूर्व सीएम को कम सजा मिली तो गलत संदेश जाएगा।
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सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट के अनुसार, पूर्व सीएम चौटाला साल 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।
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गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को कोर्ट ने 21 मई को दोषी करार दिया गया था। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में चौटाला के खिलाफ 106 गवाह पेश किए थे। पूर्व CM के खिलाफ CBI ने 2005 में यह मामला दर्ज किया था। 2010 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद 16 जनवरी 2018 को ओपी चौटाला के बयान दर्ज किए गये थे। जिसमें CBI ने पूर्व सीएम चौटाला और उनके बेटों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।