नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा single use plastic पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो 1 जुलाई, यानी आज से देश भर में लागू हो गया है। राज्य सरकारें इस प्रतिबंध के पालन को सुनिश्चित करेंगी। इसके लिए अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन, वितरण, भंडारण करने वाली इकाइयों के साथ ही इसकी बिक्री करने वाली दुकानों को बंद करेंगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 जून को ही सूचित कर दिया था कि 1 जुलाई से देश में single use plastic से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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सरकार के फैसले के खिलाफ व्यापार संगठनों ने आवाज उठाते हुए कहा कि पहले सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प ढूंढें और उसके बाद ही इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए। इधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते पाए जाने पर उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के साथ जेल भी हो सकती है। जुर्माना 1 लाख रुपये और सजा 5 साल तक की हो सकती है।
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बैन का पालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर बहुत से कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं। आज से single use plastic से बनी जो वस्तुएं प्रतिबंधित हुई हैं उनमे मुख्य है ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आईसक्रीम स्टीक, गुब्बारे लगाने वाली प्लास्टिक स्टिक, झंडे, प्लेट्स, कप, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, गिलास, छुरी, डिब्बों को पैक करने वाली प्लास्टिक, इत्यादि। बैन किये गए उत्पादों में 100 माइक्रोन या stirrers कंपोजिशन वाले प्लास्टिक से बने उत्पाद शामिल हैं।