Uttarakhand Employees DA Hike/Bonus : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली से ठीक पहले अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया है, जिसके बाद डीए 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी पहुंच गया है।
आदेश के अनुसार, बढा हुआ डीए राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों को मिलेगा। नई दरें एक जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में एक जुलाई से 30 सितंबर तक का एरियर का भुगतान नकद में किया जाएगा ।एक अक्टूबर से भत्ता वेतन में जोड़ दिया जाएगा।उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और कुछ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे, उनके लिए अलग से आदेश जारी होंगे।
इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ
- वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को।
- भारत सरकार के आदेशानुसार, 30 दिनों का बोनस अधिकतम ₹7000 तक की सीमा में दिया जाएगा।
- जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने की सतत सेवा की हो ।
- छह माह से एक साल तक की सेवा के लिए कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के हिसाब से ।
- अस्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन सालों में हर साल कम से कम 240 दिन कार्य किया हो, को भी बोनस मिलेगा।
- विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने पर कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा।हालांकि निलंबन के बाद बहाल हो चुके कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनका निकाय खुद वहन करेगा और इसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।
यूजेवीएनएल उपनलकर्मियों के भत्तों में वृद्धि
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के उपनल कर्मचारियों को दिवाली पर विशेष ऊर्जा भत्ते और रात्रि पाली भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। यूजेवीएनएल के अकुशल कार्मिकों को 800 रुपये, अर्धकुशल को 950 रुपये, कुशल को 1100 रुपये और उच्च कुशल को 1350 रुपये प्रतिमाह विशेष ऊर्जा भत्ता मिलेगा।परिचालकीय कर्मचारियों में तृतीय श्रेणी को 800 रुपये प्रतिमाह रात्रि पाली भत्ता लेकिन अनुपस्थित पर 100 रुपये प्रति पाली के हिसाब कटेंगे। चतुर्थ श्रेणी के को 500 रुपये प्रतिमाह रात्रि पाली भत्ता लेकिन अनुपस्थित पर 60 रुपये प्रति पाली के हिसाब से कटेंगे।