कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, OPS लागू होने के बाद जीपीएफ नियम संशोधित, वित्त विभाग की अधिसूचना जारी, इस तरह मिलेगा लाभ

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OLD PENSION SCHEME : हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब अब कर्मचारियों का जीपीएफ कटना शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जनरल प्रॉविडेंट फंड रूल्स संशोधित कर दिए हैं, इस संदर्भ में शुक्रवार को वित्त विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई।अब 15 मई 2003 से वर्ष 2023 के बीच नौकरी लगे करीब 1.36 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी।

वित्त विभाग ने जारी की ये अधिसूचना

वित्त विभाग के प्रधान सचिव मनीष गर्ग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अस्थाई कर्मचारी के लिए एक साल की निरंतर यानी कंटीन्यूअस सरकारी सेवा पूरी करना GPF को लेकर पात्रता होगी। अधिसूचना के अनुसार ये नियम अब GPF हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट्स रूल्स, 2023 के नाम से जाने जाएंगे। जैसे ही ये सरकारी गजट का हिस्सा होंगे, उसी समय से ये अस्तित्व में माने जाएंगे।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)