कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मिलेगा हायर पेंशन का लाभ, 26 जून तक पूरी करें प्रक्रिया

Kashish Trivedi
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Employees Higher Pension, EPFO  : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हायर पेंशन के ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 26 जून 2023 तय की गई है 26 जून तक कर्मचारियों को विकल्प का काम पूरा करना होगा। हालांकि इसी बीच असमंजस की स्थिति भी बरकरार है।

जून महीने की शुरुआत हो चुकी है अभी वित्त और यूटिलिटी से जुड़े कई कामों को काफी अहम माना जा रहा है। पेंशन चुनने के विकल्प को भी इसमें शामिल किया गया है। वही डेडलाइन समाप्त होने के बाद विकल्प की व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। 26 जून तक समय सीमा को बढ़ाया गया था।

डेडलाइन 26 जून 2023 तय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की डेडलाइन 26 जून 2023 तय की गई थी। डेडलाइन 3 मई थी ।जिसे एक बार बढ़ाया गया था। इसलिए सब्सक्राइब इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। Higher Pension के लिए अब तक 12 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। डेडलाइन पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। डेडलाइन के और आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आवश्यक होगा कि वह हायर पेंशन के लिए अभी ही अपने कार्य को पूरा कर ले।

मिलेगा अधिक पेंशन 

Eps-95 के तहत जिस भी सदस्य की पेंशनेबल सर्विस-पेंशनेबल सैलरी अधिक होगी, उसके पेंशन भी अधिक होंगे। पेंशनेबल सर्विस पीरियड क्षेत्र में समान रहेगा लेकिन सैलरी में बदलाव हो सकता है। अगर ईपीएफओ में कोई बदलाव होता है तो इसका असर सैलरी पर भी पड़ेगा और सैलरी की राशि घट सकती है। सैलरी की राशि घटने पर मेंबर को कम पेंशन उपलब्ध कराए जाएंगे।

नियम में बदलाव 

बता दें कि इससे पहले 1 सितंबर 2014 के पूर्व पेंशनेबल सैलरी की गणना 12 महीने के एवरेज सैलेरी के आधार पर की जाती थी लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया था। इसे बदलाव के बाद पेंशनेबल सैलरी की गणना नौकरी छोड़ने से पहले 60 महीने की ओर से सैलरी के आधार पर की जाएगी। हायर पेंशन के लिए आवेदन कर रहे सदस्य के लिए ही फार्मूला तैयार किया गया है। इसके लिए ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर भी जारी किया गया था लेकिन अब भी पेंशन की गणना कैसे की जाएगी। इसे लेकर सदस्यों के अंदर संशय की स्थिति बरकरार है।

वहीं ईपीएफओ का कहना है कि एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा। जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इपीएफ सदस्यों से अपील की गई है कि हर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। तारीख आगे बढ़ने के बाद हायर पेंशन के लिए एक सदस्य अप्लाई करने की पात्रता नहीं रखेंगे। इससे पहले हायर पेंशन विकल्प के लिए एक बार तारीख को बढ़ाया जा चुका है।

2 जून को ईपीएफओ द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन की शीघ्रता से जांच की जाएगी। इतना ही नहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरिक्त प्रमाण या साक्ष्य के लिए संयुक्त विकल्प के सहयोग से निकल के सत्यापन के लिए प्रत्येक आवेदन के संबंध में किसी भी गलती को ठीक करने के लिए 20 दिन के भीतर नियोक्ता को एक मांग पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले हायर पेंशन को लेकर संशय की स्थिति को देखते हुए ईपीएफओ द्वारा आवेदन करते समय कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में 23 अप्रैल 2023 को सर्कुलर जारी किया गया था।


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