Employees Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून से पहले प्रक्रिया को पूरा करना होगा। 30 दिन के बाद प्रक्रिया को बंद किया जाएगा। दस्तावेज का काम पूरा नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारी इस लाभ से वंचित हो जाएंगे।
राजस्थान में पिछले करीब 1 साल से राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। कई राज्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू कर दिया गया है। अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के आदेश दिए थे
30 जून तक करना होगा आवेदन
इसके लिए 30 जून तक आवेदन करना होगा। पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। तभी उन्हें सीपीएफ योजना का सदस्य माना जाएगा। आदेश जारी करते हुए कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे।
पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश जारी
वही राजस्थान के फैमिली पेंशनर्स के लिए भी मृत कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्य भी पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। वित्त विभाग की तरफ से बोर्ड, निगम और स्वायत्त निकाय और 1 जनवरी 2023 के बाद स्थापित हुए विश्वविद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का आदेश जारी किया गया है।
वित्त विभाग के अधिकारी के मुताबिक ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन का विकल्प चुनाव नहीं करेंगे। उनका योगदान विश्वविद्यालय के पैटर्न के अनुसार किया जाएगा। नियोक्ता के हिस्से और कर्मचारी के हिस्से में से प्रत्येक को 12% का भुगतान किया जाएगा। नियोक्ता का शेयर पेंशन फंड में जाएगा जबकि कर्मचारी के हिस्से जीपीएफ फंड में शामिल होंगे।