कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, PF-प्रमोशन-अवकाश में मिलेगा लाभ, समय सीमा तय, नियम में बदलाव

Kashish Trivedi
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Employees Benefit, Employees PF Online : प्रदेश के कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उन्हें PF सहित अवकाश प्रमोशन में महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। पीएफ के आवेदन तक की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया है। इतना ही नहीं अवकाश के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा 

दरअसल उत्तर प्रदेश में माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के प्रमोशन से लेकर पीएफ के लिए अब उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही अवकाश के लिए भी उनके लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इसकी मंजूरी भी ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन की अनुमति के टाइमलाइन और समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

शासनादेश जारी

मामले में उत्तरप्रदेश अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को छुट्टी की नई व्यवस्था को लेकर शासनादेश भी जारी कर दिया है। वही योगी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षकों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किए गए नए फैसले के तहत शिक्षकों को दिए जाने वाले सेवाओं को जनहित गारंटी अधिनियम के तहत रखा गया है।

समय सीमा तय 

ऐसे में इनके लिए समय सीमा भी तय की गई है चिकित्सा प्रतिपूर्ति पेंशन पर 60 दिन के भीतर फैसला लेना अनिवार्य होगा जबकि GPF, प्रोविजनल पेंशन, गोपनीय प्रविष्टि सहित पदोन्नत वेतनमान पर 30 दिन में फैसला लेना अनिवार्य होगा। 15 से 30 दिन के भीतर एड्रेस दो अपील के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए निर्णय 90 दिन की अधिकतम समय सीमा में लिया जा सकता है।

इसके अलावा कर्मचारियों और शिक्षकों के मेडिकल लीव पर 30 दिन में फैसला लिया जाना अनिवार्य होगा जबकि ईएल, सीसीएल, मातृत्व एवं गर्भपात के चलते लिए गए अवकाश पर 15 दिन में अधिकारियों को फैसला करना होगा। कर्मचारियों के स्टडी लिखकर मामले 60 दिन के भीतर निपटाने अनिवार्य होंगे जबकि यदि कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन किया जाता है तो आवेदन के दिन ही निर्णय लेना आवश्यक होगा।

नए नियम के तहत शिक्षकों को सीएल प्रधानाचार्य 30 दिन तक मेडिकल लीव, चाइल्ड केयर लीव, डीआईओएस मंजूर करेंगे। इसके अलावा 4 महीने तक की छुट्टी की अनुमति मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के स्तर पर मंजूर की जाएगी। इसके अलावा लीव एनकैशमेंट सहित सभी छुट्टियां शिक्षा निदेशक की अपर शिक्षा निदेशक के स्तर से स्वीकृत होती थी। अब वह मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा मंजूर किया जाएगा जबकि चयन वेतनमान स्वीकृत करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के हित में कमेटी का गठन किया गया है।

सहायक अध्यापक प्रवक्ता के चयन वेतनमान पर फैसला मंडलीय उप शिक्षा निदेशक की कमेटी द्वारा लिया जाएगा। जिसमें डीआईओएस और मंडलीय वित्त एवं लेखा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे जबकि प्रोन्नति वेतनमान का फैसला मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अगुआई वाली कमेटी द्वारा किया जाएगा। इसमें उप शिक्षा निदेशक के अलावा और लेखाकार अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहने वाले हैं।


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