Promotion Exemption In Uttarakhand : उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में प्रमोशन में शिथिलीकरण का राजकीय कर्मियों को जल्द लाभ मिलेगा ।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें शासन के अधिकारियों से लेकर विभागाध्यक्षों तक को शिथिलीकरण के लिए पत्र लिखकर समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने लिखा था शासन को पत्र
दरअसल, 3 मई को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) एक पत्र प्रेषित किया था। इसमें राज्य कार्मिकों को चयन वर्ष 2023-24 की समाप्ति से पूर्व पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिलाए जाने की मांग की थी।इसके बाद अब अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) आनन्द वर्धन ने प्रदेश के समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारियों को पत्र जारी किए है।
30 जून तक हो समाधान
आदेश में लिखा है कि उत्तराखण्ड अर्हकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (संशोधन) नियमावली 2023 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिन विभागों में शिथिलीकरण की कार्यवाही अब तक शेष है, उसे अविलम्ब पूरा किया जाए, ताकि कोई कार्मिक शिथिलीकरण के लाभ से वंचित न रहे। शासन के उक्त निर्देशों के उपरांत 30 जून से पूर्व समस्त विभागों में शिथिलीकरण नियमावली के अन्तर्गत कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
कर्मचारियों में खुशी की लहर, इन्हें मिलेगा प्रमोशन का लाभ
अब एसीएस वित्त की तरफ से आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है। हालांकि इसका लाभ वही कर्मचारी ले सकते हैं, जिनके सीनियर अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिल चुका हो। इसमें मौजूदा चयन वर्ष में इसको लेकर काम नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि जहां भी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए और कोई भी कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे।