कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा तबादले का लाभ, 9 जून से शुरू हुई प्रक्रिया, 14 तक करें आवेदन, नियम नीति तय, 30 जून तक होंगे स्थानांतरण

Kashish Trivedi
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Employees Promotion, Employees Benefit : प्रदेश सरकार द्वारा नई तबादला नीति को मंजूरी दिए जाने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू कर दी गई है। दरअसल कर्मचारियों के तबादले के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं 30 जून तक कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 9 से 14 जून तक किए जा सकेंगे।

आवेदन प्रक्रिया 9 जून से शुरू 

उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक सत्र 2023- 24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं के अंतर्जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जून से शुरू होगी। तबादला सूची 19 से 22 जून के बीच जारी की जाएगी। आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर किया जाएगा।

वरीयता निर्धारण के लिए अंक में से सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक और अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका की स्थिति में 10 अंक, असाध्य और गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका की स्थिति में 20 अंक और शिक्षक शिक्षिका की पत्नी और पति के सरकारी सेवा में होने पर 10 अंक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षिका के एकल अभिभावक होने पर 10 अंक, महिला शिक्षक को 10 अंक, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिक्षिका को 5 अंकों, राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शिक्षिका को 3 अंक दिया जाएगा।

शर्तें तय

  • बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सती प्रताप सिंह बघेल द्वारा गुरुवार को इस की समय सारणी जारी की गई थी। आवेदन के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेख के सत्यापन किए जाने की प्रक्रिया 10 जून से 18 जून के बीच किया जाएगा।
  • स्थानांतरित शिक्षक शिक्षिकाओं को 27 जून से कार्यमुक्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी।
  • शिक्षक सात जिलों का विकल्प भर सकेंगे, न्यूनतम 1 जिले का विकल्प भरना अनिवार्य होगा।
  • भरे हुए विकल्प के जिले में कार्यरत संवर्ग और पद के आधार पर इतनी होने की दशा में दिए गए जिले की वरीयता 1 अंक के आधार पर नियमानुसार तबादला किया जाएगा।
  • विकल के जिले में पद ना होने की दशा में उनका स्थानांतरण नहीं होगा।

नीति निर्देश तय

  • आवेदन के लिए जिले में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 वर्षों शिक्षक के लिए 5 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • सेवा अवधि की गणना कार्यरत जिले की तिथि से की जाएगी।
  • स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10% की अधिकतम सीमा तक अंतर्जनपदीय तबादले किए जाएंगे।
  • अंतर्जनपदीय तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगरसेवा संवर्ग किया जाएगा।

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