कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इतने दिन मिलेगा अवकाश का लाभ, नियम में संशोधन, यह होंगे पात्र

Kashish Trivedi
Published on -
employees

 Employees Special leave,  Employees leave : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा अवकाश नियम तैयार किया गया है। वहीं पूर्व के नियम में भी संशोधन किया गया है। जिसके तहत छुट्टियों को 12 दिन अधिक बढ़ाया गया है।

विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ 

केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों मी वृद्धि की गई है। मोदी सरकार द्वारा अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे में जो भी कर्मचारी अंग दान करेंगे। उनकी बड़ी सर्जरी को ध्यान में रखते हुए उन्हें 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा।

अवकाश नियम में संशोधन

अप्रैल 2023 में इस नियम में महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए थे। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अवकाश के दिन को 12 दिन से बढ़ाया गया था। बता दें कि इस काम के लिए पहले कर्मचारियों को 30 दिन के अवकाश प्रदान किए जाते थे। जिसे बढ़ाकर 42 दिन किया गया है।डीओपीटी की तरफ से जारी ऑफिशियल मेमोरंडा में कहा गया है कि कर्मचारी की तरफ से शरीर के कोई भी अंग दान में देना, बड़ी सर्जरी मानी जाती है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही रिकवरी में भी समय लगता है। जिसके कारण अवकाश नियम में संशोधन किया गया है।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ 

वही 25 अप्रैल 2023 से देशभर में इसे लागू किया गया था। डीओपीटी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि आदेश सीसीएस छुट्टी नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसका लाभ रेलवे कर्मचारी सहित ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।

यह हैं नियम

संशोधित नियम के तहत सर्जरी और उसके बाद की रिकवरी के लिए अवकाश की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी। इससे पहले इसे 30 दिन रखा गया था। अब इसमें 12 दिन का इजाफा किया गया है। कर्मचारियों को छुट्टी भी केवल तभी दी जाएगी, जब सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड चिकित्सक की अनुशंसा में अंगदान किया गया हो। यह अवकाश सभी जीवित दाताओं को प्रदान किया जाएगा। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के अनुसार सरकारी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा अनुदान के लिए विधिवत रूप से अनुमोदित किए जाने पर ही इसका लाभ दिया जाएगा।

आकस्मिक लीव का लाभ 

वहीं मौजूदा नियम के तहत किसी भी कैलेंडर वर्ष में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी अनिवार्य रूप से मिलेगी जबकि केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंगदान को बढ़ावा देने के मकसद से कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएगी।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi

Other Latest News