Women Employees Maternity Leave : दिल्ली विश्वविद्यालय की महिला कर्मचारियों शिक्षिकाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब डीयू में प्रोबेशन काल में महिला शिक्षिकाओं कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय ने एक सकुर्लर जारी कर कहा है कि मातृत्व अवकाश के समय प्रोबेशन अवधि के समय को भी सर्विस में जोड़ा जाएगा तथा प्रमोशन के समय वह अवधि जुड़ेगी।फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने महिला शिक्षिकाओं ने इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है।
प्रोबेशन काल में महिला शिक्षिकाओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक सकुर्लर जारी कर कहा कि प्रोबेशन काल में महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश मिलेगा, इससे प्रोबेशन अवधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मातृत्व अवकाश के समय प्रोबेशन अवधि के समय को भी सर्विस में जोड़ा जाएगा तथा प्रमोशन के समय वह अवधि जुड़ेगी ।सकुर्लर में कहा गया है कि दो से कम जीवित बच्चों वाली स्थायी महिला शिक्षिका और गैर शिक्षण कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। पूरे करियर में दो बार इसका लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार छुट्टी खाते से डेबिट नहीं किया जाएगा।
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि DU में एक दशक बाद विभागों व कॉलेजों में महिला शिक्षिकाओं और कर्मचारियों समेत लगभग 4600 स्थायी सहायक प्रोफेसर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। लेकिन स्थायी नियुक्ति के पश्चात कुछ महिला शिक्षिकाओं ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया तो उन्हें प्रोबेशन अवधि में जोड़ा नहीं गया था जिसकी दिल्ली विश्वविद्यालय में शिकायत की गई थी। डीयू ने इस पर गम्भीरता से विचार किया और उत्तर में डीयू के डिप्टी रजिस्ट्रार ने कॉलेज प्राचार्यो, संस्थानों के निदेशक को सर्कुलर जारी कर कहा है कि स्थायी महिला शिक्षिकाओं के लिए प्रोबेशन के दौरान मातृत्व अवकाश का समय प्रोबेशन अवधि में जुड़ेगा।
छग में भी मातृत्व अवकाश को लेकर जारी हो चुके है निर्देश
बीते दिनों छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा भी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके है। DPI की तरफ से सभी संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों और कार्यालय प्रमुख को निर्देश जारी कर मातृत्व अवकाश की सुविधा नियमानुसार प्रदान करने को कहा गया है।इसके तहत शिक्षा विभाग के नियंत्रणनाधीन स्थापनाओं में कार्यरत महिला कर्मचारी, चाहे वो सीधे नियोजित की गई हो या फिर किसी एजेंसी के जरिए पदस्थ या फिर संविदा नियमों के तहत कार्य कर रही हो, सभी को एक समान मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत समस्त प्रावधानों का लाभ दिया जाएगा।