हाई कोर्ट का आदेश, 18 जातियां नहीं होंगी SC में शामिल, राज्य सरकार को तगड़ा झटका

प्रयागराज (इलाहाबाद), डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार (UP government) को तगड़ा झटका देते हुए उसके उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसमें ओबीसी (OBC) की 18 जातियों को एससी (SC) में शमिल किया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डबल बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द (18 castes of OBC will not be included in SC category) कर दिया।  गोरखपुर की एक संस्था ने सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका लगाई थी।


About Author
Atul Saxena

Atul Saxena

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....