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Sat, Dec 20, 2025

हाई कोर्ट का आदेश, 18 जातियां नहीं होंगी SC में शामिल, राज्य सरकार को तगड़ा झटका

Written by:Atul Saxena
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हाई कोर्ट का आदेश, 18 जातियां नहीं होंगी SC में शामिल, राज्य सरकार को तगड़ा झटका

प्रयागराज (इलाहाबाद), डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने यूपी सरकार (UP government) को तगड़ा झटका देते हुए उसके उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसमें ओबीसी (OBC) की 18 जातियों को एससी (SC) में शमिल किया गया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डबल बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द (18 castes of OBC will not be included in SC category) कर दिया।  गोरखपुर की एक संस्था ने सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका लगाई थी।

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दरअसल गोरखपुर की संस्था डॉ भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो जनहित याचिकाएं लगाई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान में केंद्र अथवा राज्य सरकार को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन रद्द कर दिए।

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आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व वर्ती अखिलेश यादव सरकार और वर्तमान की योगी आदित्यनाथ सरकार (yogi adityanath government) ने अपने कार्यकाल में दो – दो नोटिफिकेशन जारी किये थे जिनमें ओबीसी (OBC) की 18 जातियों को एससी (SC) वर्ग में शामिल किया गया था।

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