अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा अपडेट, हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला, 8 हफ्ते में मिलेगा लाभ

HIGH COURT

रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का कहना है कि विवाहित पुत्री अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने की हकदार होगी। यदि कोई विवाहित महिला मृतक पर पूरी तरह आश्रित है तो उसे अनुकंपा पर नौकरी मिलनी चाहिए। विवाहित को नौकरी नहीं देना लिंगभेद के दायरे में आता है।हाई कोर्ट ने सभी प्रक्रिया पूरी कर आठ सप्ताह में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)