दरअसल, साल 2020 में लॉकडाउन में कॉलेज ना जाने और कुछ आरोपों के बाद सत्येंद्र चंद्र लॉ कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा को प्रबंधन ने 16 दिसंबर 2020 को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद संजय ने प्रबंधन के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि उन पर लगे आरोपों की बिना जांच के उन्हें बर्खास्त किया गया है, जबकी याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदा पर 30 जून 2021 तक के लिए इस कॉलेज में हुई थी।
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इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्ययाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और इस पर सुनवाई करते हुए हुए कॉलेज प्रबंधन के आदेश को निरस्त कर दिया ।हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त किया गया है, वह अपने वेतन और भत्तों को 30 जून 2021 तक प्राप्त करने का हकदार हैं। याची को कॉलेज प्रबंधन, 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली संविदा अवधि तक का उसे स्वीकार्य वेतन और सभी भत्ते अगले एक महीने के भीतर बिना किसी कटौती के भुगतान करे।वही वाद व्यय का 50 हजार का भुगतान 2 हफ्ते के भीतर करने देने को भी कहा है।