I&B मंत्रालय ने जारी की सलाह, ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर लगाई पाबंदी

Amit Sengar
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों/प्लेटफार्मों के कई विज्ञापनों के प्रदर्शित होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ib ministry issued) ने सलाह जारी की है।

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मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने चाहिए। बयान में भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी गई है।

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I&B मंत्रालय ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है, और यह उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम भी पैदा करता है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों का इस प्रतिबंधित गतिविधि को बढ़ावा देने का प्रभाव है। “ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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