कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अवकाश नियम में संशोधन, विभाग ने जारी किया निर्देश, इस तरह मिलेगा लाभ, पालन करना होगा अनिवार्य

Kashish Trivedi
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Employees Leave Rule, Employees Leave Online Rule : कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई है। दरअसल उनके अवकाश के नियमों में बदलाव किया गया है। अवकाश के नियम को संशोधित करने के साथ ही इसे लागू किया गया है। अब कर्मचारियों को अवकाश लेने के लिए ऑफलाइन के बजाए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके साथ ही अब कर्मचारियों के सारे अवकाश के रिकॉर्ड भी पोर्टल आईएचआरएमएस पर उपलब्ध होंगे।

शिक्षा विभाग के निर्देश

पंजाब सरकार द्वारा बड़ी तैयारी की गई। इसके तहत शिक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों को अब छुट्टियों के लिए ऑफलाइन आवेदन की बजाए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अधिकारी कर्मचारी इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं अवकाश के सारे रिकॉर्ड भी इसी पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। इसके लिए श्रेणी भी निर्धारित की जाएगी। अधिकारी कर्मचारी, जिस कैटेगरी में चाहे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और आपस में चल रही कर्मचारियों के एडजेस्टमेंट भी सफल रहेगी। इसके लिए कार्मिक विभाग के पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग ने इस आदेश को अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।

इन छुट्टियों को किया जायेगा रद्द

मामले में डीइओ हरिंदर कौर ने निर्देश देते हुए कहा है कि अब कहां से अप्लाई करने की विधि को ऑनलाइन अपनाया जाए। इस संबंध में सभी स्कूल प्रमुख बीपीईओ और अन्य स्टाफ को भी अवगत कराया जाए। पोर्टल पर बिना नियम किसी भी तरह की अप्लाई की गई छुट्टियों को रद्द कर दिया जाएगा।

कर्मियों को मिले सख्त निर्देश

पंजाब सरकार के दफ्तरों में आईएचआरएमएस लागू है। बावजूद इसके अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मेडिकल और एलटीसी से संबंधित अवकाश के लिए भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाता है। जिसके बाद प्रदेश सरकार अब इस मामले में सतर्क हो गई है। वहीं सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि ऑफलाइन तरीके से आवेदन करने वाले की छुट्टियों को मंजूर किया जाता है तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह अधिकारी होंगे जिम्मेदार

कार्मिक विभाग द्वारा समूह विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि हर छुट्टी के लिए आईएचआरएमएस की तरफ से ऑनलाइन आवेदन किए जाएं। अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से आवेदन को ऑनलाइन होने पर ही मान्यता दी जाए। अगर प्रवान कर्ता अधिकारी की तरफ से बिना आईएचआरएमएस में अप्लाई की गई छुट्टी को मंजूरी दी जाती है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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