नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 2018 में शुरु हुए #METOO कैंपेन में पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर (MJ Akbar) के ऊपर यौन शोषण का आरोप पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) ने लगाया था। जिसके चलते अकबर ने पत्रकार पर मानहानि का केस दर्ज किया। इस मामले में बुधवार को दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पत्रकार रमानी को क्लीन चिट दे दी है।
अदालत के सामने सच साबित होना अच्छा लगता हैः रमानी
कोर्ट के फैसले के बाद प्रिया ने कहा कि मैं पीड़िता थी, इसके बावजूद मुझे कोर्ट में आरोपी के जैसे खड़ा होना पड़ा। आज मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी, जो मेरे साथ खड़े रहे। खासतौर से मेरे गवाह गजाला वहाब और निलोफर वैंकटरमन का। मैं कोर्ट के इस फैसले का और अपने वकील रेबेका जॉन और उनकी टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपना सब कुछ केस के लिए दाव पर लगा दिया। यह महिलाओं और मी टू कैंपेन की जीत है। रमानी ने कहा कि अदालत के सामने सच साबित होना अच्छा लगता है।
अकबर ने पत्रकार के आरोपों को बताया था काल्पनिक
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने प्रिया रमानी के आरोपों को काल्पनिक बताया था और अपनी छवि खराब करने संबंधी आरोप भी लगाए थे। जिसे लेकर अकबर ने मानहानी का मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं, इस मामले में पत्रकार प्रिया रमानी डटी रहीं और आज उन्हें अदालत से बड़ी राहत मिली है।
गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले में 1 फरवरी को सुनवाईो के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद बुधवार को़ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री को बड़ा झटका दिया है।