नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अभिनेत्री जूही चावला(Juhi Chawla) को 5G मामले में लगे जुर्माने को कम करने हेतु उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए जुर्माने को 20 लाख से घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि उन्हें जनहित में सकरी कदम उठाने होंगे। साथ ही अदालत ने 5जी रोल आउट के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
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न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने जूही की याचिका पर दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) सचिव को नोटिस जारी कर प्रतिक्रिया मांगी है। मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
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गौरतलब है कि जूही चावला ने 5जी तकनीक के रोलआउट के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए दावा किया गया है कि 5जी तकनीक लोगों और जानवरों को रेडियोफ्रीक्वेंसी विकिरण प्रभावित करती है जो आज की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक है।
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जूही की और से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने अदालत से जुर्माना राशि माफ करने का निवेदन किया था। अदालत ने जुर्माना राशि को पूरी तरह से माफ न करने की बात कहते हुए इसे 20 लाख से घटाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि जूही को इस राशि को सार्वजनिक कार्य में लगाना होगा।
पीठ ने जूही के वकील से पूछा क्या वह कार्य करेगी? तो खुर्शीद ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात होगी और यह जीवन भर का मौका होगा और उन्होंने इस पर अभिनेत्री से निर्देश लेने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया। जूही से बात कर उन्होंने पीठ को बताया कि अभिनेत्री जूही यह सुझाव देने के लिए अदालत की आभारी हैं।