लखीमपुर खीरी कांड : Supreme Court ने ख़ारिज की आशीष मिश्रा की जमानत, सरेंडर का आदेश

Atul Saxena
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court )ने लखीमपुर खीरी कांड (Lakhimpur Kheri case) के आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को तगड़ा झटका देते हुए उसकी जमानत याचिका को ख़ारिज (Ashish Mishra Bail Cancle) कर दिया है।  कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह में सरेंडर (Surender Order) करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister of State for Home Ajay Mishra) के बेटे हैं।

जमानत याचिका पाए सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गईथी, पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने पीड़ित  पक्ष का ध्यान नहीं रखा।

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उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में हिंस अहइ थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी।  इसमें आरोप लगा था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बटे आशीष मिश्रा ने भीड़ पर जीप चढ़ाकर लोगों को कुचला था।

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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