नई दिल्ली,डेस्क रिपोर्ट। गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार (19 अप्रैल) को आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के कमांडरों में से एक शेख सजाद (Sheikh Sajad) को गैरकानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम (यूएपीए) 1967 के तहत आतंकवादी घोषित करार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए यह ऐलान किया है।
आपको बता दें कि मंत्रालय ने बताया कि सजाद जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी और लश्कर-ए-तैयबा का समर्थक बनाने के साथ भर्ती करने के काम में शामिल रहा है। वह जम्मू-कश्मीर में हथियार और गोलाबारूद की बरामदगी से जुड़े एक मामले में भी फरार है।
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गृह मंत्रालय ने बताया कि सज्जाद को 14 जून 2018 को श्रीनगर के व्यस्त प्रेस एन्क्लेव इलाके में अपने दो निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक प्रख्यात पत्रकार को मारने में लश्कर के आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचने में शामिल पाया गया था।
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गौरतलब है कि इसके पहले मंत्रालय ने UAPA 1967 के तहत मुश्ताक अहमद जरगर को आतंकी करार दिया था। जरगर आतंकी गिरोह ‘अलउमर मुजाहिद्दीन’ का फाउंडर और चीफ कमांडर है। जरगर से पहले केंद्र ने 26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का बेटा हाफिज ताल्हा सईद (Hafiz Talha Saeed) को आतंकी घोषित कर दिया था।