नई दिल्ली। उन्नव दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को विशेष कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुना दी है। अदालत ने भाजपा से निष्कासित विधायक सेंगर को सोमवार को बलात्कार का दोषी करार दिया था। घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी। भाजपा सेंगर को पार्टी से पहले ही निष्कासित कर चुकी है।
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनाए गए फैसले में सेंगर पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। फैसले के तहत अब सेंगर को जीवनपर्यंत जेल में ही रहना होगा। 17 दिसंबर को भी कुलदीप सेंगर की सजा पर बहस हुई थी, जिसमें सेंगर के वकील ने उसके अच्छे कामों का हवाला देते हुए कोर्ट से कम से कम सजा देने की अपील की थी। बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सेंगर को धारा 376 (दुष्कर्म करना) और POCSO एक्ट के तहत दोषी माना था। कोर्ट अब इस मामले में सजा को लेकर बहस सुन रही है।
इस सजा के बाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी को न्याय मिल गया है। इस मामले में फैसले का इंतजार था और इस मुकदमे के दौरान उतार-चढ़ाव से पूरा देश स्तब्ध रहा, जिसमें कथित हत्या का प्रयास भी शामिल था, जिसकी योजना कहा जाता है कि सेंगर ने जेल से बनाई थी।