Paid Leave For Voting: कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मतदान के लिए मिलेगा अवकाश, नहीं कटेगा वेतन, आदेश जारी

अवकाश का आदेश प्राइवेट और सरकारी सभी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा। इसका पालन न करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

Manisha Kumari Pandey
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Employee Paid Leave For Voting: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। मतदान हर नागरिक का अधिकार होता है। वोटिंग के दौरान सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में मतदान के लिए कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इस बात की घोषणा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने कर दी है।

आदेश का अनुपालन न करने पर होगी कार्रवाई

अवकाश का आदेश प्राइवेट और सरकारी सभी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रभावी होगा। इसका पालन न करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रावधानों के तहत जुर्माने साथ-साथ सजा भी दी जाएगी।

वोटिंग के दिन मिलेगा अवकाश

दिल्ली में काम कर रहे NCR के वोटर्स को उनके मतदान तिथि के अनुसार छुट्टी मिलेगी। मतलब यूपी, हरियाणा और राजस्थान के शहरों के मतदाताओं को उनके वोटिंग डेट के अनुसार अवकाश दिया जाएगा। इसी तरह पड़ोसी शहरों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को उनके मतदान तिथि के अनुसार पेड लीव मिलेगी। बता दें कि दिल्ली में मतदान 25 मई को होगा।

मध्यप्रदेश में कब मिलेगा अवकाश

दिल्ली के अलावा अन्य कई राज्यों में भी मतदान के दिन अवकाश का आदेश जारी किया गया है। मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में वोटिंग के दिन स्कूल और कार्यालयों में छुट्टी रहेगी। 19 अप्रैल को सीधी, जबलपुर, बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा में छुट्टी रहेगी। 26 अप्रैल को दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, रीवा, सतना, बैतूल और होशंगाबाद में अवकाश रहेगा। 7 मई को भिंड, ग्वालियर, गुना, उज्जैन, भोपाल, सागर, मुरैना और राजगढ़ में छुट्टी रहेगी। वहीं 13 मई को मंदसौर, उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, खरगोन, इंदौर और खंडवा में अवकाश रहेगा।

 


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