PAN Card Alert: पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है। इसके बिना आयकर विभाग से जुड़ा कोई भी काम मुश्किल होता है। इसे लेकर लगातार इनकम टैक्स विभाग अलर्ट भी जारी करता है। यदि आपने भी अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द यह काम निपटा लें। वरना आपकी यह गलती भारी पड़ सकती है। विभाग के मुताबिक जिन भी लोगों ने इन दोनों को लिंक नहीं किया, उनके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। लिंकिंग की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है।
इनकम टैक्स विभाग ने दी चेतावनी
इससे पहले कई बार आधार-पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में ट्वीट करते हुए चेतावनी दी है कि नोटिफिकेशन नंबर 37/2017 के अनुसार सभी पैनकार्ड होल्डर्स जो छूट वाली केटेगरी में नहीं आते और अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है उनसे कार्य पूरा करने का निवेदन किया जा रहा है। यदि फिर भी निर्धारित डेट का ऐसे नहीं होता है तो विभाग पैन को निष्क्रिय कर देगा और इसे यूज पर रोक लग जाएगा। इसे फिर से शुरू करने के लिए आपको भारी जुर्माना भरना होगा।
ऐसे करें दोनों को लिंक
आसानी से दोनों ही दस्तावेजों को लिंक किया जा सकता है। ऑनलाइन इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाईट www.incometax.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 1000 रुपये का शुल्क लिया। लिंकिंग के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, बर्थ ईयर समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।