नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। आईटी नियम नवीनतम अपडेट: देश में नकद निकासी और जमा प्रणाली में आज, यानी गुरुवार, 26 मई से एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि अब नागरिकों के लिए नकद निकासी के लिए अपने पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर को दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह तब लागू होगा जब एक वित्तीय वर्ष में जमा राशि 20 लाख या उससे अधिक होती है।
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नए दिशानिर्देश किसी भी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में किसी व्यक्ति द्वारा चालू बैंक खाता या नकद क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी लागू होगा। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त कोई भी लेनदेन करने से कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 मई को अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार सावधि लेनदेन जिसमे 20 लाख से ज्यादा एक ही बैंक खाते से किया जाता है तो यह नियम लागू होगा। यह सभी प्रकार के बैंकों के साथ साथ डाकघरों पर भी एप्लीकेबल होगा।
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- रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्कुलर का मुख्य उद्देश्य कैश रूट के जरिए बेहिसाब वित्तीय लेनदेन पर लगाम लगाना है
- आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए या आयकर अधिकारियों के साथ कोई पत्राचार शुरू करने के लिए पैन को उद्धृत करना अनिवार्य होगा।
- इसके अलावा, विभिन्न अन्य वित्तीय लेनदेन में भी पैन का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। उदाहरण के लिए, बैंक या डीमैट खाता खोलने या क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए पैन की आवश्यकता होती है।
- डिबेंचर, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में 50,000 रुपये से अधिक के निवेश पर भी पैन विवरण देना होगा।
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- यदि आपके बीमा का प्रीमियम अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है तो इस की राशि का भुगतान करते समय आपको पैन की आवश्यकता होगी।
- आपको किसी एक दिन के दौरान 50,000 रुपये से अधिक की नकदी जमा या 50,000 रुपये से अधिक की सावधि जमा या एक वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक की राशि के लिए एक बैंकिंग कंपनी या एक सह के साथ पैन को उद्धृत करने की आवश्यकता होगी।
- दो पहिया वाहनों के अलावा मोटर वाहन या वाहन को बेचते या खरीदते समय भी पैन का उल्लेख करना आवश्यक है।
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- पैनकार्ड को किसी होटल या रेस्तरां में 50,000 रुपये से अधिक की राशि के नकद भुगतान के दौरान या किसी विदेशी देश की यात्रा के लिए या किसी एक समय में किसी भी विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान के दौरान उद्धृत करना होगा।
- इनमें से कुछ लेनदेन में, पैन उपलब्ध नहीं होने पर आधार संख्या को उद्धृत किया जा सकता है। हालांकि, जहां अनिवार्य हो वहां पैन या आधार का उल्लेख या प्रदान नहीं करने से नोटिस और जुर्माना लग सकता है।