अब सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम ने चालान प्रक्रिया को 1जून से लागू करने की घोषणा सार्वजनिक कर दी है। चूंकि अनुमान के आधार पर बताया गया है कि शहर में लगभग 20 हजार परिवारों के पास पालतू कुत्ते हैं, बावजूद इसके सौ से भी कम रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। मोहाली नगर निगम कमिश्नर कमल कुमार गर्ग ने कहा कि उन्होंने अपनी ओर से dog owners को अनुकूल समय दिया है। अब एक जून से पालतू कुत्तों के मालिकों के साथ सख्त कार्यवाही करते हुए चालान काटने शुरू किए जाएंगे। जुर्माने की रकम 1000 रुपये रखी गई है, जबकि pet dogs की रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 100 रुपये है और वार्षिक फीस भी 100 रुपये ही है।
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रजिस्ट्रेशन का कारण बताते हुए कमिश्नर ने कहा, कि इसके आधार पर यदि कभी कोई पालतू डॉग आवारा घूमता पाया गया तो मालिक पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। शायद यही वो कारण रहा हो कि लोग रजिस्ट्रेशन करवाने से डर रहे हैं, तो दूसरी ओर यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इससे नगर निगम को आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों मे भिन्नता करने में सरलता रहेगी। साथ ही, किसी पालतू डॉग को आवारा समझ उठा ले जाने वाली प्रक्रिया को विराम मिलेगा। कुत्ते को पंजीकृत करने से पहले, जानवर को टीका लगाया जाना चाहिए और एक डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इन्हें पंजीकरण फॉर्म के साथ इस लिंक पर जमा करना होगा: http://petlicense.punjab.gov.in:8080/pet-license/citizen-form.